तिजारत (व्यापार) और कारोबारी मशीन में लगाई गई रक़म पर ज़कात का हुक्म।
तिजारत में लगी हुई रक़म और तिजारती सामान पर ज़कात वाजिब है, लेकिन कारोबार करने के लिए जो मशीन ख़रीदी गई है, उसकी क़ीमत पर ज़कात वाजिब नहीं है। अलबत्ता मशीन के इस्तेमाल से जो आमदनी होगी वह तिजारती माल में शामिल कर दी जाएगी। (किताबुन नवाज़िल / जिल्द: 6 / सफ़हा: 475)