आजम खान और अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत: पैन कार्ड केस में सजा सस्पेंड, जमानत मंजूर, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक से इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामलों में बड़ी राहत दी है। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दोनों की सजा सस्पेंड कर जमानत अर्जी मंजूर कर ली। हालांकि बेंच ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
क्या था मामला?
दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। इसमें दोषसिद्धि पर रोक, सजा निलंबन और जमानत की मांग की गई थी। कोर्ट ने 15 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था, जो अब सुनाया गया।
क्या आजम खान बाहर आएंगे?
सूत्रों के मुताबिक आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके कई और केस विचाराधीन हैं। अब्दुल्ला आजम को रिहाई मिल सकती है।
ED की कार्रवाई
बीते दिन ED के लखनऊ जोनल ऑफिस ने रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को PMLA के तहत अटैच किया। करीब 426 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई, जिसकी मार्केट वैल्यू 1,170 करोड़ रुपये आंकी गई थी। ED का आरोप है कि निर्माण में सरकारी धन, सरकारी ठेकों की रकम और निर्माण सामग्री के कथित दुरुपयोग की गड़बड़ियां मिलीं।
अखिलेश की जेल में मुलाकात और राजभर का बयान
हाल ही में अखिलेश यादव ने जेल में आजम खान से मुलाकात की थी। इस पर सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने X पर लिखा कि "चचा साइकिल छोड़ पतंग उड़ाने की तैयारी में हैं", यानी आजम खान सपा छोड़कर AIMIM में जा सकते हैं। राजभर ने यह भी दावा किया कि आजम खान सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं।